भिवंडी - 1 करोड़ 8 लाख 97 हजार 520 रुपये के गुटखा और तंबाकू उत्पादों का जखीरा जब्त

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

भिवंडी - 1 करोड़ 8 लाख 97 हजार 520 रुपये के गुटखा और तंबाकू उत्पादों का जखीरा जब्त
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन  (FDA) के ठाणे कार्यालय द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर, एक टाटा आयशर (MH04-HD-3028) टेंपो को 22 नवंबर को शाम 5.45 बजे अंबाड़ी-भिवंडी रोड पर नारायण फार्म के पास मडकाक्या पाड़ा, कावड़, तालुका भिवंडी में देखा गया था।  भिवंडी तालुका पुलिस थाने में करीब एक लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य सामग्री विमल पानमसाला, शुद्ध प्लस पानमसाला, वी-1 तम्बाकू, नवी तम्बाकू का जखीरा जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। 

टेंपो चालक परमेश्वर संपत धक्कड़गे, वाहन मालिक राजेश राजू शेटिया, राजकुमार सपते, शौकत अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 272, 273, 328 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है।   पठान और राजेश गुप्ता जो बिक्री के लिए मुंबई में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का परिवहन करते पाए गए थे उनरपर धारा 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने, प्रतिबंधित खाद्य सामग्री के परिवहन के मामले में चालक अनुज्ञप्ति के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी को पत्र व्यवहार किया जायेगा।

यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ के आदेश और संयुक्त आयुक्त सुरेश देशमुख के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि आयुक्त अभिमन्यु काले के निर्देश पर की गई है।

जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 1 अप्रैल से 21 नवंबर, 2022 तक कोंकण मंडल के पांच जिलों ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 173 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, तो प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का एक रुपये का प्रतिबंधित स्टॉक था। 

सभी संबंधितों के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के थाने में 58 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं जबकि 129 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है और दो वाहन जब्त किए गए हैं।

1 अप्रैल से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान, कोंकण मंडल के पांच जिलों ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कुल 105 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और 4 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के स्टॉक का निरीक्षण किया गया। 

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