अरुण गवली को मिली 28 दिन की फर्लो

शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसांडेकर हत्यांकाड में जेल में बंद है अरुण गवली

अरुण गवली को मिली 28 दिन की फर्लो
SHARES

शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसांडेकर के हत्यारे अरुण गवली को आज 28 दिन के फर्लो पर रिहा किया गया है। गवली और 11 अन्य को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था, तब से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को गैंगस्टर अरुण गवली की 28 दिन की फर्लो की अर्जी मंजूर कर ली।  28 दिन के पैरोल पर रिहा हुए अरुण गवली नागपुर की जेल से  मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे,जहाँ समर्थकों ने उसका स्वागत किया।



इसके पहले भी मिल चुकी है पैरोल

पैरोल के दौरान अरुण गवली अपने दगडी चाल वाले घर में रहेंगे। जेल विभाग ने पहले उसकी खारिज कर दी थी जिसके बाद उनके वकिलो ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने गवली की पैरोल अर्जी को मंजूर कर दिया।  गवली को इसके पहले भी चार बार पैरोल या फर्लो दिया गया है, हाल ही में मई 2018 में उन्हे जेल से बाहर आने दिया गया था ताकी वह  अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके।


अदालत ने जेल अधिकारियों को 30 अप्रैल को रिलीज के दिन से अगले 28 दिनों के लिए छुट्टी जारी करने का निर्देश दिया था , लेकिन गुरुवार को उनकी पेरौल शुरुहोने के कारण आनेवाले 28 दिनों तक ये पेरौल चालु रहेगी।

यह भी पढ़े- ठाणे में सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस के रिसाव से तीन मजदूरों की मौत

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें