गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रुज ड्रग्स मामले में जमानत मिलने के बाद भी शाहरुख खान (shah rukh khan ) के बेटे आर्यन खान ( aryan khan) को गुरुवार की रात जेल मे ही काटनी पड़ी। कोर्ट द्वारा ऑर्डर कॉपी ( aryan khan bail ) ना मिलने के कारण आर्यन खान फिलहाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाए है। कोर्ट ने गुरुवार को जमानत पर फैसला देते हुए कहा की जमानत की शर्ते और ऑर्डर कापी कोर्ट शुक्रवार को जारी करेगा।
कयास लगाए जा रहे है की आज जमानत की शर्ते और ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते है। पिछलें 27 दिनों से आर्यन खान ड्रग्स मामले में जेल की हवा खा रहे थे। निचली अदालतो से जमानत ना मिलने के बाद आर्यन खान के वकिलो ने बॉम्बे हाईकोर्ट ( bombay high court) का रुख किया था। तीन दिनों तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने आखिरकार आर्यन खान को जमानत दे दी।
"आर्यन खान के मामले को बेवजह खींचा गया"
आर्यन खान के वकिल मुकुल रोहतगी ने अपनी बहस में कहा की जहाज पर 1300 लोग थे और आर्यन और अरबाज के बीच ही कनेक्शन था। जिस साजिश के खिलाफ आरोप लगाया गया है.,यह सह-घटना नहीं है, साजिश है। इसे साजिश के साथ जोड़ा गया है। मेरे खिलाफ कोई 27ए नहीं लगाया गया है। मेरे साथ 5-8 लोगों के साथ साजिश, उनके ठीक होने के बाद आप कुल मिलाकर व्यावसायिक मात्रा है। रोहतगी ने एएसजी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए फैसलों का विरोध भी किया।
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