हाई कोर्ट ने फडणवीस से पूछा, 'आप राज्य के मुख्यमंत्री हो या किसी एक पार्टी के'

कोर्ट ने आगे कहा कि एक नेता ही सरकार होता है वह किसी पार्टी का नेता नहीं होता। यह काम किसी दूसरे के जिम्मे नहीं दिया जा सकता।

हाई कोर्ट ने फडणवीस से पूछा, 'आप राज्य के मुख्यमंत्री हो या किसी एक पार्टी के'
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या की जांच को लेकर ढिलाई बरतने के लिए मुख्यमंत्री को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि क्या इन मामलों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है। गौरतलब है कि पुणे में 20 अगस्त 2013 के दाभोलकर की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी जबकि 6 फरवरी 2015 को पानसरे पर कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है जबकि महाराष्ट्र सीआईडी पानसरे की हत्या के मामले की जांच कर रही है।

न्यायमूर्ति एस.सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला की पीठ ने कहा कि यह शर्मनाक है कि तकरीबन हर जांच में अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे कहा कि, ‘मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके पास गृह सहित 11 विभाग हैं लेकिन मामले का जायजा लेने के लिए उनके पास समय नहीं है।' 

कोर्ट ने आगे कहा कि एक नेता ही सरकार होता है वह किसी पार्टी का नेता नहीं होता। यह काम किसी दूसरे के जिम्मे नहीं दिया जा सकता। 

अदालत ने दोनों एजेंसियों को दोनों मामलों की आगे की जांच के लिए 26 अप्रैल तक का वक्त दिया है।  

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