दिलीप कुमार बंगला विवाद: कोर्ट ने बिल्डर की जमानत अर्जी की नामंजूर


दिलीप कुमार बंगला विवाद: कोर्ट ने बिल्डर की जमानत अर्जी की नामंजूर
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बॉलीवुड में ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार के बांद्रा पाली हिल में स्थित घर के मामले कोर्ट ने बिल्डर समीर भोजवानी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने आरोप लगाया था कि बिल्डर समीर भोजवानी नकली कागजात बनवा कर उनके घर को हड़पना चाहता है। सायरा बानो ने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिख कर उनसे मदद की गुहार लगायी थी। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने समीर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था।


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क्या था मामला?
मामले के अनुसार दिलीप कुमार ने 1953 में हसन लतीफ़ से पाली हिल का घर 1.40 लाख रूपये में ख़रीदा था। 2008 में एक करार हुआ जिसके मुताबिक परिजात डेवलपर्स को इस जगह का पुनर्विकास करने के काम दिया गया। लेकिन किन्ही कारणों से मामला कोर्ट में पहुंच गया। 30 अगस्त 2017 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस जगह को वापस दिलीप कुमार को सौपनें का आदेश दिया। जिसके बाद 12 सितंबर 2017 को यह जगह वापस सायरा बानो ने अपने कब्जे में ले ली।

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सायरा ने लगाया धमकाने का आरोप 
इसके कुछ समय बाद सायरा बानो ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिख कर आरोप लगाया कि बिल्डर समीर भोजवानी ने घर के नकली पेपर के आधार पर उनका घर हड़पना चाहता है। यही नहीं सायरा बानो ने पत्र में लिखा था कि भोजवानी अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों का फायदा उठा कर उन्हें धमकी दे रहा है। मामला हाई प्रोफ़ाइल होने के कारण इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच के आधार पर दिलीप कुमार की 300 करोड़ रूपये की प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप में 26 अप्रैल 2018 को समीर भोजवानी को गिरफ्तार कर लिया।

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 बिल्डर की जामनत याचिका नामंजूर 
भोजवानी ने अपनी जमानत के लिए विशेष सत्र न्यायालय में अर्जी दी थी। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने भोजवानी की जमानत याचिका की सुनवाई का विरोध करते हुए दलील दी कि जमानत मिलने के बाद भोजवानी साबुत और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बाद कोर्ट ने भोजवानी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी और उन्हें 3 मई तक पुलिस कस्टडी सुनाई।

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