विमान में अफवाह फैलानेवाले व्यापारी को उम्रकैद की सजा

व्यापारी ने साल 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था।

विमान में अफवाह फैलानेवाले व्यापारी को उम्रकैद की सजा
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मुंबई के एक व्यापारी को  जेट एयरवेज के एक विमान में   धमकी देने के आरोप में NIA की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है की किसी शख्स को विमान में अफवाह फैलाने के आरोप में उम्रकैद की सजा दी गई हो।  इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। व्यापारी ने  साल  2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था। जिसके बाद NIA इसकी जांच कर रही थी। 

यात्रियों के बीच बांटी जाएगी जुर्माने की रकम

कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के साथ यह भी कहा की  दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि प्रभावित विमान में सवार रहे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाएगी। आरोपी को अक्टूबर 2017 में विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था।


क्या था मामला

बिरजू सल्ला ने 30 अक्टूबर को विमान के शौचालय के टिशू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा नोट लिखकर विमान अपहरण की अफवाह  फैलाई थी।  अफवाह फैलाने के बाद  'राष्ट्रीय उड़ान निषेध सूची' में बिरजू का नाम डाला गया था। NIA ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2)() और 4 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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