समीर वानखेड़े को समन जारी सीबीआई ने 18 मई को बयान दर्ज कराने का दिया आदेश

समीर वानखेड़े पर आर्यन खान मामले में पैसे वसुलने के आरोप लगे है

समीर वानखेड़े को समन जारी  सीबीआई ने 18 मई को बयान दर्ज कराने का दिया आदेश
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को आर्यन खान ड्रग जब्ती मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को समन जारी किया। सीबीआई ने मुंबई जोन के पूर्व एनसीबी प्रमुख को गुरुवार, 18 मई को अपना बयान दर्ज कराने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। (CBI issues summons to Sameer Wankhede orders him to record statement on May 18) 

समीर वानखेड़े का निजी मोबाइल फोन भी जब्त 

सीबीआई ने सोमवार को वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए। एजेंसी ने वानखेड़े के निजी मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया और डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इसके लिए विशेष रूप से विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। वानखेड़े पर कथित तौर पर महंगी घड़ियां खरीदी और बेची गईं।  

समीर वानखेड़े पर इस जानकारी का खुलासा किए बिना महंगी घड़ियों की खरीद-बिक्री में लिप्त होने का आरोप है। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कथित तौर पर अपने खर्चों का ब्योरा भी छुपाने का आरोप है।  

सीबीआई ने कहा है कि क्रूज पर पकड़े गए कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि के.पी. गोस्वामी, जो एनसीबी अधिकारी के रूप में पेश हुए, आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें इस तरह पेश किया गया था कि वे एनसीबी के अधिकारी लग रहे थे।

बाद में मामले के निस्तारण के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसका 8 करोड़ रुपये में निस्तारण हो गया। शुरुआत में 50 लाख रुपये लिए गए, लेकिन बाद में मामला अटक जाने के कारण कुछ पैसे वापस कर दिए गए।

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