जिया खान मर्डर केस: कोर्ट ने सूरज पंचोली को दी बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा रेप-हत्या का केस

इस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिया खान की मां राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राबिया ने सूरज के खिलाफ हत्या और रेप करने करने का भी जांच करने की मांग की थी।

जिया खान मर्डर केस: कोर्ट ने सूरज पंचोली को दी बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा रेप-हत्या का केस
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एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड मामला एक बार फिर से चर्चा में है। इस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिया खान की मां राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राबिया ने सूरज के खिलाफ हत्या और रेप करने करने का भी जांच करने की मांग की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सूरज पंचोली को बड़ी राहत मिली है।


कोर्ट ने राबिया की इस मांग को माना 

इस याचिका में राबिया खान ने मांग की थी कि जिया खान के रेप और हत्या के मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की जांच की जाएं, साथ ही राबिया ने आदित्य पंचोली के कॉल डेटा रिकॉर्ड की भी जांच की मांग की। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राबिया की इस मांग को ख़ारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने राबिया की इस मांग को मान लिया है जिसमें जिया और सूरज के बीच ब्लैक बेरी मेसेंजर से हुई बातचीत के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन दोनों की बातचीत ट्रायल के दौरान भी पेश की जाएगी। 


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रेप और मर्डर का भी हो केस दर्ज

आपको बता दें कि एक्टर सूरज पंचोली और जिया खान रिलेशन में थे। सीबीआई ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की हैं उसमें सूरज पर सिर्फ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष ने मांग की है कि सूरज पर जिया के रेप और मर्डर का भी केस दर्ज किया जाए।


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जिया के लटकता हुआ मिला था शव 

गौरतलब है कि 3 जून 2013 को 25 वर्षीय जिया खान का शव उनके कमरे में लटकता हुआ मिला था। इसके एक हफ्ते बाद यानि 10 जून 2013 को ही उनके प्रेमी सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपनी जांच में पुलिस ने कई दिन बाद सुसाइड लेटर भी बरामद किया  था जिसमें जिया ने  सूरज पंचोली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।


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