होलिका दहन के लिए काटेंगे पेड़ तो होगी सज़ा

बीएमसी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है की अगर होलिका दहन के लिए पेड़ काटेंगे तो इसके लिए एक हजार से 5 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

होलिका दहन के लिए काटेंगे पेड़ तो होगी सज़ा
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होलिका दहन के लिए मुंबई के साथ साथ देश के अन्य भागो में पेड़ो की कटाई की जाती है। हालांकी अब पेड़ो की कटाई के पर बीएमसी ने काफी सख्त रुख अपनाया है। बीएमसी ने मुंबईकरों को होली के दौरान होलिका दहन के लिए वृक्ष नहीं काटने की चेतावनी दी है। बीएमसी ने कहा है कि वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति के बिना यदि कोई पेड़ काटता या डाल तोड़ता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक साल जेल का भी प्रावधान है। साथ ही इसके लिए कम से काम एक हजार से 5 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

कर्मचारियों को सतर्क रहने का निर्देश

होली के मौके पर कोई भी पेड़ ना काट पाये इसके लिए बीएमसी ने  उद्यान विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है।  बीएम ने कहा कि मुंबई में सोसायटी या सार्वजानिक स्थानों पर यदि किसी ने पेड़ काटने या तोड़ने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।ऐसा करने वालों के खिलाफ आम लोग बीएमसी के उद्यान विभाग या स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिना अनुमति के पेड़ काटने या तोड़ने के जुर्म में व्यक्ति के खिलाफ कम से काम एक सप्ताह से एक साल तक जेल की सजा हो सकती है।

रासायनिक रंगो से भी सावधान 

होली और रंग पंचमी के कारण रासायनिक रंग अब बाजार में बढ़ रहे हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त ने ऐसे रसायनों को बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। यदि आप होली की लकड़ी के लिए पेड़ों को काटते हैं, तो आपको महाराष्ट्र ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1951 के तहत चार्ज किया जा सकता है। होली और रंग पंचमी के अवसर पर, रंगों और गुलाबों का उन्मूलन हमारी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। हालांकि, गुलाब और रंगों की मिलावट और बाजार में वर्तमान में मौजूद रसायन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है की अगर रासायनिक रंगो का इस्तेमाल होली के दौरान किया जाता है तो पुलिस इसपर कार्रवाई भी कर सकती है। 

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