पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को मिली जमानत


पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को मिली जमानत
SHARES

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल पिछलें दो सालों से जेल में बंद थे। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी।


यह भी पढ़े- छगन भुजबल की तबियत खराब, पेट दर्द के बाद केईएम में हुए भर्ती

खराब तबीयत का दिया हवाला
भुजबल के वकील विक्रम चौधरी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के सेक्शन 45 को हटा दिया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस सेक्शन के तहत यह प्रावधान था कि आरोपी को ही यह साबित करना पड़ता था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। साथ ही छगन भूजबल की तबीयत भी अब काफी खराब रहती है।

जेल में बिताया 2 साल

दिसंबर 2017 में मुम्बई की विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट से छगन भुजबल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भुजबल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। भुजबल को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। जेल में करीब दो साल गुजारने के बाद भुजबल को राहत मिली है।

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें