मादक पदर्थों की तस्करी के आरोप में तीन साल पहले मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 40 वर्षीय ब्राजीलियन महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि महीला ने अपने प्राइवेट पार्ट में 480 ग्राम कोकीन वाले 8 कैप्सूल्स छिपाया था जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये थी। लेकिन महिला के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होने और जांच अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने महिला को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ
इस ब्राजीलियन महिला का नाम कार्ला इन्स पिंटो है जिसे मात्र स्पेनिश भाषा ही बोलने आती है।
महिला के वकील तारक सैयद ने कोर्ट को बताया कि महिला को अंग्रेजी नहीं आती इसके बावजूद उसे अंग्रेजी भाषा में उसके अधिकारों के बारे में अंग्रेजी में जानकारी दी गई।
यही नहीं इस महिला के लिए दुभाषिये की व्यवस्था केवल तब की गई जब उसका बयान दर्ज कराना होता था। वकील के अनुसार यह एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 50 के नियमों के अनुपालन की अनदेखी की गयी है। सैयद की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नजर आया।
यही नहीं कोर्ट ने महिला के खिलाफ पुलिस की तरफ से पेश किये गये सभी आरोपों को भी पर्याप्त नहीं माना। आखिर कोर्ट ने महिला को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।