मिलावटखोरों को मिलेगी उम्र कैद की सजा, विधेयक जल्द होगा पेश

वर्तमान में बने कानून के अनुसार अगर इस मामले में किसी आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ मात्र छह महीने की सजा का प्रावधान है। कई मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जेल से बाहर आने के बाद लोग फिर से यह धंदा चालू कर देते हैं।

मिलावटखोरों को मिलेगी उम्र कैद की सजा, विधेयक जल्द होगा पेश
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खाद्य पदार्थों में मिलावट कर दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं होगी। अब कठोर कदम उठाते हुए राज्य सरकार ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ उम्र कैद का प्रावधान करने जा रही है। इस संबंध में जल्द ही सभागृह में विधेयक पेश किया जाएगा।

FDA भी कड़े कानून के पक्षधर में
हाल के दिनों में फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कई कार्रवाई करते हुए मुंबई के कई इलाकों में छापामारी को अंजाम दिया। इस छापेमारी में बड़ी संख्या में मिलावटी दूध, तेल सहित अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किया गए, कई कानून बनाने के बाद भी इस तरह के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसीलिए ऐसे मामलों को रोकने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। साथ ही FDA भी इस मामले में कड़े कानून के पक्षधर में थी।

अभी है छह महीने की सजा

वर्तमान में बने कानून के अनुसार अगर इस मामले में किसी आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ मात्र छह महीने की सजा का प्रावधान है। कई मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जेल से बाहर आने के बाद लोग फिर से यह धंदा चालू कर देते हैं। इसीलिए अब सजा को कठोर करने का प्रावधान किया जा रहा है।

खाद्य और वितरण मंत्री गिरीश बापट ने कांग्रेस के नेता भाई जगताप के प्रश्नो के उत्तर देते हुए कहा कि इस बारे में एक प्रस्ताव लाकर मंत्रिमंडल में पास कर दिया गया है जिसे अब जल्द ही सभागृह में भी पेश किया जाएगा। 


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