शक्ति मिल गैंगरेप मामले में 14 जनवरी से अंतिम तर्क

हाईकोर्ट पांच आरोपियों में से तीन आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिन्हे मौत की सजा दी गई है।

शक्ति मिल गैंगरेप मामले में 14 जनवरी से अंतिम तर्क
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बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह 14 जनवरी से शक्ति मिल्स बलात्कार के मामले में अंतिम तर्क सुनना शुरू कर देगा। हाईकोर्ट पांच आरोपियों में से तीन आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिन्हे मौत की सजा दी गई है। न्यायमूर्ति भूषण धर्मधिकारी और सारंग कोटवाल की एक खंडपीठ ने कहा कि यह 14 जनवरी से इस मामले में अंतिम तर्क सुनेंगे।

धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता पर सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट में विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी ने याचिका दाखिल की है , इन तीनों को शक्ति मिल में कई महिलाओं से बार-बार बलात्कार के लिए मौत की सजा दी गई है। । तीनों ने 2014 में सत्र अदालत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़ा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दी थी।

न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार किया था कि पुरुषों ने पहले ही उसी परिसर में अन्य महिलाओं से बलात्कार किया था। तदनुसार, न्यायाधीश फंसलकर-जोशी ने उन्हें धारा 376 (ई) के तहत दोषी ठहराया था जो बार-बार बलात्कार करनेवाले अपराधियों के लिए जीवन कारावास या मौत की सजा देता है। यह प्रावधान मार्च 2013 में कुख्यात दिल्ली गिरोह बलात्कार के मामले की पृष्ठभूमि पर पेश किया गया था।

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