कुलभूषण की फांसी पर रोक ,अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने दिया फैसला

इसके साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव काउंसलर एसेस देने का भी आदेश दिया है।

कुलभूषण की फांसी पर रोक ,अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने दिया फैसला
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पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय़ नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल अंतराष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी है।  अंतराष्ट्रीय कोर्ट में 15-1 से ये फैसला लिया गया है।  इसके साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान को  कुलभूषण जाधव काउंसलर देने का भी आदेश दिया है।  आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना है। कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया।

आईसीजे ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं माना।अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्‍तान को उसकी सजा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने जाधव को तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था जहां वह ईरान से कथित रूप से घुस गये थे।

पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की कुख्यात सैन्य अदालतों के कामकाज पर सवाल उठाए थे और इंटरनेशनल कोर्ट में दबाव वाले कबूलनामे पर आधारित जाधव की मौत की सजा निरस्त करने का अनुरोध किया था।

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