महाराष्ट्र- विकलांग बच्चों वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 730 दिनों की चाइल्डकेयर लीव

बच्चे के 22 वर्ष का होने तक कुल 730 दिनों का चाइल्डकैअर लीव

महाराष्ट्र-  विकलांग बच्चों वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 730 दिनों की चाइल्डकेयर लीव
SHARES

विकलांग बच्चों वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके बच्चे के 22 वर्ष का होने तक कुल 730 दिनों का चाइल्डकैअर अवकाश दिया जाएगा।  उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधान सभा में इसकी जानकारी दी। (730 days of childcare leave to government officials and employees with children with disabilities in maharashtra

यह भी पढ़े- मुंबई , ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के इन इलाको में शुरू होगी नई मेट्रो लाइन

मंत्री चंद्रकांत  पाटिल ने कहा, "1995 के अधिनियम के अनुसार, 7 प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को मान्यता दी गई है, इसके अलावा, 2016 के अधिनियम के तहत कुल 21 प्रकारों को मंजूरी दी गई है, आदेश में इसे शामिल करना आवश्यक होने के कारण संशोधित आदेश जारी किया जा रहा है>

साथ ही, विकलांग बच्चे के लिए 730 दिनों के चाइल्डकेयर लीव की आयु सीमा 22 वर्ष थी, केंद्र सरकार की तर्ज पर उक्त आयु सीमा को हटाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि महिला सरकारी कर्मचारी/पुरुष अधिकारी जिनके 22 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग बच्चे हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ेअंधेरी के गोखले ब्रिज पर गर्डर कार्य के लिए 11, 12 मार्च को पश्चिम रेलवे पर ब्लॉक

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें