मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने 1330 लोगों को लिया हिरासत में

यही नहीं BMC ने कोरोनो वायरस के प्रकोप के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है।

मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने 1330 लोगों को लिया हिरासत में
SHARES


मुंबई पुलिस ने पिछले 13 दिनों में करीब 1330 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना था। कोरोना वायरस के कारण BMC ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया है।

BMC ने यह नियम 8 अप्रैल को ही पूरे मुंबई में लागू कर दिया था, ताकी शहर में कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोका जाए और उसे नियंत्रित किया जा सके।

गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। बीएमसी द्वारा जारी आंकड़ें के अनुसार, मुंबई में वर्तमान में 3,032 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं।

बीएमसी ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है, साथ ही चेतावनी भी देते हुए कहा है कि, मास्क नहीं पहनने वालों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (सार्वजनिक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करेगी।

बीएमसी अधिकारी ने कहा कि सोमवार (20 अप्रैल) की रात तक, मुंबई पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं करने के लिए 1,330 लोगों को हिरासत में लिया था।  इसके अलावा, इन मामलों में से अधिकांश लोग मध्य, पश्चिम और उत्तरी मुंबई क्षेत्रों में पंजीकृत हुए हैं।

 BMC के नियमानुसार मास्क पहनना सभी सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य है जिसमें सड़कें, बाजार, अस्पताल और यहां तक कि कार्य स्थल भी शामिल हैं। हालांकि  मास्क खरीदना अनिवार्य नहीं है,  बल्कि इसकी जगह रुमाल, दुपट्टा, गमछा या फिर मुंह को ढंकने के लिए कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

यही नहीं BMC ने कोरोनो वायरस के प्रकोप के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें