अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर मुंबई की 2 मस्जिदों पर मामला दर्ज

सुबह छह बजे से पहले अज़ान सुनाने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की पुष्टि करने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर मुंबई की 2 मस्जिदों पर मामला दर्ज
SHARES

मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण (Mumbai mosque loudspeakers)  नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दो मस्जिदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और कई अन्य जांच के दायरे में हैं।मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और ध्वनि प्रदूषण नियमों के बारे में जागरूकता पैदा की और दूसरे चरण में उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी। अब, हमने मामले दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के कारण मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने शनिवार को पश्चिमी उपनगरों में दो मस्जिदों के पदाधिकारियों के खिलाफ सुबह की नमाज के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए।बांद्रा में बाजार रोड पर नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में मुस्लिम कबरस्तान मस्जिद के इमामों (प्रमुख पुजारी) को ध्वनि प्रदूषण नियम (2000) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।  सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के कारण इन पर मामला दर्ज किया गया।  

मुंबई में अनुमानित 1,140 मस्जिदों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने अपने लाउडस्पीकरों को या तो हटा दिया है या म्यूट कर दिया है ताकि वे अनुमेय 45 डेसिबल स्तरों के भीतर उनका उपयोग कर सकें। लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता।  

पुलिस ने शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की कुछ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।दूसरा मामला सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में सांताक्रूज पश्चिम में लिंकिंग रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब अब्दुल सत्तार शेख और मस्जिद के इमाम आरिफ मोहम्मद सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सांताक्रूज मस्जिद ने अज़ान पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ली थी और   इस शर्त को माना था की वे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि शुक्रवार को सुबह 5.35 बजे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया और  पुलिस कांस्टेबल मौके पर पहुंच गया।सुबह छह बजे से पहले अज़ान सुनाने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की पुष्टि करने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ेFDA महाराष्ट्र ने Amazon के खिलाफ FIR दर्ज की

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें