नवी मुंबई - सीवर की सफाई करते हुए 2 मजदूरो की मौत

मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में रबाले पुलिस ने एक साइट इंजीनियर को गिरफ्तार किया है।

नवी मुंबई - सीवर की सफाई करते हुए 2  मजदूरो की मौत
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नवी मुंबई ( navi mumbai)   के रबाले (MIDC) इलाके मे एक निजी कंपनी (Navi Mumbai laborers died while cleaning sewer)  से जुड़े दो मजदूरों की एक बंद सीवर कक्ष से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण मौत हो गई, जिसे वे भीतर से साफ कर रहे थे।  एक अन्य सफाई कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनहोल की सफाई के दौरान शनिवार शाम जहरीली गैस की चपेट में आने से एक मजदूर और सुपरवाइजर की मौत हो गई। 

पुलिस के मुताबिक चार सफाई कर्मचारी सीवर चेंबर की सफाई कर रहे थे। उनमें से तीन चैंबर के अंदर थे जबकि एक बाहर था जब जहरीला धुआं निकलने लगा। जबकि उनमें से दो चेंबर के अंदर बेहोश हो गए, उनमें से एक जो चेंबर के प्रवेश द्वार पर था, कुछ देर बाद बेहोश हो गया। रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा की उन्होंने अंदर जाते समय सुरक्षा उपकरण नहीं पहने थे।

मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में रबाले पुलिस ने एक साइट इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। घटना तीन दिसंबर की दोपहर की है, जब बिटकॉन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में काम कर रहे साइट इंजीनियर दत्तात्रय गिरधारी ने सुपरवाइजर संदीप हम्बे (35) और मजदूर विजय झारखंड (29), वसंत झारखंड (49) और मुर्तजा शेख (30) को गटर में लगे चोक को हटाने के लिए प्रोफैब कंपनी के सामने एमआईडीसी के प्लॉट नंबर 310 पर आने को कहा। 

सभी मौके पर पहुंचे, वसंत और विजय झारखंड गटर के अंदर घुस गए, जबकि संदीप उनके पीछे हो लिया। मुर्तजा ने कहा, ‘मैं बाहर खड़ा था और उनके द्वारा भरी गई मिट्टी और गंदगी को बाल्टी से फेंक रहा था। लगभग 3.15 बजे, अचानक गटर से तेज गंध निकली और गटर के अंदर तीनों नीचे गिर गए। वसंत थोड़ा हिल रहा था और मैंने उसे रस्सी की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की।

इतने में मुर्तजा मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर प्लॉट नंबर 310 के कुछ मजदूर मदद के लिए आए। तीनों को राजमाता जिजाऊ अस्पताल ले जाया गया। वसंत को डॉक्टरों ने एनएमएमसी वाशी अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि विजय और संदीप को शाम 6.30 बजे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने  साइट इंजीनियर  दत्तात्रय गिरधारी पर आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत का कारण) और 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है।  साइट इंजीनियर दत्तात्रेय गिरधारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वसंत खतरे से बाहर है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 

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