जाकिर नाईक पर शिकंजा और कसा, NIA ने दाखिल की चार्जशीट


जाकिर नाईक पर शिकंजा और कसा, NIA ने दाखिल की चार्जशीट
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विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शिकंजा कसते हुए उसके खिलाफ गुरूवार को विशेष अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया। नाईक पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का आरोप है। एनआईए द्वारा दाखिल की गयी 65 पन्नों की चार्जशीट के साथ साथ एक हजार पन्नों का अतिरिक्त दस्तावेज भी दाखिल किया इनमें लगभग 80 गवाहों के बयान दर्ज हैं। नाईक पर अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है। जाकिर नाइक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए( लोगों धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना), 298( धार्मिकता पर प्रहार) और 505-बी(लोगों को राज्य के खिलाफ भड़काना) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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आपको बता दें कि नाईक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (आईआरएफ) को केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही गैरकानूनी संगठन घोषित कर चुका है. साथ ही सूचना-प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जाकिर नाइक के चैनल पीस टीवी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।  

गौरतलब है कि जाकिर नाईक उस समय विवादों में आ गया था जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमला हुआ था और आतंक वादियों के पास से जाकिर नाईक के उपदेश की सीडी मिली थी। बांग्लादेश ने दावा किया था कि हमले में शामिल आतंकवादी नाईक के भाषणों से प्रेरित थे,इसके बाद नाईक एक जुलाई, 2016 को देश से बाहर भाग गया। एनआईए ने मुंबई स्थित अपने ब्रांच में आईपीसी की कई धाराओं के तहत पिछले साल 18 नवंबर को जाकिर के खिलाफ केस दर्ज किया था।






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