विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की चार संपत्तियां जब्त करने का आदेश

नाइक पर 2016 में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप लगे थे।

विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की चार संपत्तियां जब्त करने का आदेश
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स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की चार संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई आतंक विरोधी कानून के तहत की। जाकिर नाइक पर साल 2016 में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप लगे थे। पिछले वर्ष जून में डॉ. नाइक को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ही जांच एजेंसी एनआइए ने मुंबई के मझगांव स्थित उसकी चार अचल संपत्तियां जब्त करने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी।

2016 में एंटी-टेरर लॉ के तहत केस दर्ज

नाइक के खिलाफ 2016 में एंटी-टेरर लॉ के तहत केस दर्ज किया गया था। जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया था। वह जुलाई 2016 से मलेशिया में है। इससे पहले एनआईए ने नाइक के मुंबई में दो फ्लैट और एक वाणिज्यिक संस्थान सीज किया था।

प्रत्यर्पण की आधिकारिक अपील

भारत सरकार ने इसी साल जनवरी में मलेशिया से नाइक के प्रत्यर्पण की आधिकारिक अपील की थी। मलेशिया के मंत्री ने हाल ही में कहा था कि उनके देश ने इस पर अभी फैसला नहीं लिया। बता दें कि दो साल पहले हुए बंगलादेश विस्फोट के बाद पकड़े गए आरोपितों में से एक ने जाकिर नाईक के प्रवचनों से प्रभावित होने की बात कही थी। उसके बाद ही नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।


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