साध्वी प्रज्ञा जेल में क्यों?- हाईकोर्ट


साध्वी प्रज्ञा जेल में क्यों?- हाईकोर्ट
SHARES

मुंबई। वर्ष 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा कि जब अभियोजन एजेंसी कह चुकी है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है तो उन्हें जेल में कैसे रखा जा सकता है। साध्वी प्रज्ञा ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है क्योंकि विशेष मकोका अदालत ने 28 जून को उन्हें जमानत देने से इंकार किया था। हाईकोर्ट ने एनआईए से इस मामले से जुड़े सभी पिछले आदेशों तथा फैसलों को एकसाथ सौंपने को कहा। बता दें, साध्वी प्रज्ञा को एनआईए ने इस साल क्लीन चिट दी थी लेकिन निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार किया था। उनकी याचिका में कहा गया कि निचली अदालत परिस्थितियों में बदलाव पर विचार करने में नाकाम रही। सितंबर 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट में 7 लोगों की जान चली गई थी। बाद में जांच के दौरान जिस स्कूटर में विस्फोटक पाए गए वो साध्वी प्रज्ञा सिंह केे नाम होने के कारण 2009 में उनको गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वह जेल में हैं।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें