कस्टम फ्रॉड आरोपी का कारनामा, ड्राइवर को बनाया था इंटरनेशनल कंपनी का मालिक


कस्टम फ्रॉड आरोपी का कारनामा, ड्राइवर को बनाया था इंटरनेशनल कंपनी का मालिक
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पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसके ऊपर नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाने का आरोप था. लेकिन जब पुलिस ने इस आरोपी के घर की तलाशी ली तो पुलिस के हाथ एक ऐसा केस लगा जिसे देख कर खुद पुलिस भी चकरा गयी. दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने कुछ दिन पहले नकली पैनकार्ड और आधारकार्ड बनाने के आरोप में सुधीर चौधरी को पायधुनी इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब सुधीर के भायखला स्थित घर की तलाशी ली तो वहां से पुलिस को नकली कस्टम के पेपर और बैंक से संबंधित कई महत्वपूर्व कागजात मिले। और उसके बाद जो राज सामने आया उससे पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए।



 मजदुर थे कम्पनी के मालिक 

जब पुलिस ने सुधीर के घर पर छापा मार कर वहां से मिले बैंक और कस्टम पेपरों के रिकॉर्ड की जांच की तो उन्होंने पाया कि मात्र 10 लोगों के खाते से यह ट्रांजेक्शन होते थे। इनमे से पांच लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली थी। ये पांचों डोंबिवली और कल्याण के रहने वाले थे। खास बात यह थी कि इन पांचों में से दो लोग ड्राइवर थे और तीन लोग लोडर का काम करते थे। यही नहीं बैंक में दिए गए जानकारी के अनुसार इन पांचों को अलग अगल इंटेरनेशनल कंपनियों का मालिक बताया गया था। सुधीर ने इनमे से किसी के नाम पर वेस्टर्न इंटरनेशनल कंपनी तो किसी के नाम पर मेट्रो कंपनी तो किसी के नाम पर कोहीनूर कंपनी खोला था। सुधीर इन सारी कंपनियों में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था। इसके लिए सुधीर नकली कागजातों को तैयार कर अपनी कारगुजारियों को अंजाम देता था।


बिना पढ़ें पेपर पर हस्ताक्षर करना पड़ा महंगा 
 
पुलिस जब इन पांचों मजदूरों के घर पहुंची और इन्हे बताया कि वे इंटरनेशनल कंपनी के मालिक हैं तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने इन्हे सारी बात बताई। पुलिस के अनुसार ये सारे लोग सुनील चौधरी के यहां काम करते थे। इन सभी से सुधीर ने कुछ जरुरी काम है कह कर कर इनसे अलग अगल फ़ार्म पर इनके हस्ताक्षर ले लिए थे। इनकी गलती बस इतनी सी थी कि इन्होने बिना पढ़े लिखे ही उस कागज़ पर अपने साइन कर दिए थे।


पुलिस कर रही है पूछताछ

सुधीर इन नकली कंपनियों की सहायता से फर्जी कस्टम का पेपर बना कर वस्तुओं की हेरा फेरी करता था। पुलिस ने सुधीर के खिलाफ भायखला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420,465,568, 471 474 और 34 के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट ने पुलिस को सुधीर को तीन दिनों के लिए पुलिस कस्टडी की सजा सुनाई है। अब पुलिस सुधीर से आगे की पूछताछ कर जानकारी ले रही है।


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