बलात्कारी को दस साल की सज़ा


बलात्कारी को दस साल की सज़ा
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मुंबई सत्र न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल का कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की सजा बढ़ाने का भी आदेश दिया है।

दहिसर में रहने वाले सत्यजीत संपत चौधरी ने एक नाबालिग लड़की से 2012 में दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी दहिसर पुलिस ने धारा 376,323,506 और आईपीसी 23 बाल संरक्षण कानून के तहत सत्यजीत को गिरफ्तार किया था। यह मामला सत्र न्यायालय में चल रहा था जहाँ सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती राउत मैडम ने आरोपी को दस साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दंड न भरने पर 3 माह और बाल संरक्षण कायदा के लिए 6 माह की अलग से सजा सुनाई है।

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