पॉक्सो के तहत मामलों को लेकर कोंकण मंडल के छह जिलों की समीक्षा 22 जून को

समीक्षा मे कई अधिकारी रहेंगे मौजूद

पॉक्सो के तहत मामलों को लेकर कोंकण मंडल के छह जिलों की समीक्षा 22 जून को
SHARES

पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 44 के तहत महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण)  कानून 2005 की धारा 109 के तहत दायर मामलों की समीक्षा के लिए कोंकण मंडल के 6 जिलों की मंडलीय बैठक का आयोजन 22 जून को किया जाएगा।  महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष एड. सुशीबेन शाह ने इसकी जानकारी दी।  (Review of six districts of Konkan division regarding cases under POCSO on June 22)

कई आला अधिकारी रहेंगे मौजूद 

इन दोनों कानूनों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल गृहों के अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं विशेष बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवीक्षा अधिकारी , कोंकण संभाग के 6 जिलों में चाइल्ड लाइन और निजी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 

यह एनजीओ सहित सभी संबंधित प्रशासनिक निकायों के प्रतिनिधियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में भाग लेने वाले विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझावों और अनुशंसाओं को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इन सिफारिशों के संबंध में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की जाएगी।

यह भी पढ़े-  विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2023- शीर्ष 10 शॉर्टलिस्ट में पांच भारतीय स्कूल, जिनमें 2 मुंबई से और 1 अहमदनगर से

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें