विशेष जांच दल (SIT) ने मंगलवार को मुंबई के डिंडोशी सत्र न्यायालय में 9 से 10 सितंबर की रात के बीच साकीनाका में एक महिला के बलात्कार और हत्या के संबंध में 346 पृष्ठों का आरोप पत्र पेश किया।
18 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल
पुलिस के अनुसार 18 दिनों के भीतर दायर की गई चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वह पीड़िता से नाराज था क्योंकि वह 15-20 दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उस दिन झगड़ा हुआ था।
रिपोर्ट के अनुसार, 13 सितंबर को, मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा था कि पीड़ित और आरोपी दोनों एक-दूसरे से परिचित थे और यह एक वित्तीय झगड़ा था जिसके परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न हुआ जिसके कारण महिला की मौत हुई। हालाँकि, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चार्जशीट में वित्तीय मुद्दे का उल्लेख नहीं है।
महिला को जानता था आरोपी
गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहन चौहान, जो 45 वर्ष के हैं, एक वर्ष से अधिक समय से महिला से परिचित थे। वह पीड़िता से परेशान था क्योंकि वह 15-20 दिनों के लिए शहर से बाहर थी, जिसके परिणामस्वरूप उस दिन दोनों के बीच लड़ाई हुई, पुलिस का दावा है।
सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जो कि अपराध स्थल पर था, यह देखा जा सकता है कि चौहान और पीड़ित एक दूसरे से मिले और जल्द ही लड़ाई शुरू कर दी। इसके बाद उसने फुटपाथ पर उसके साथ मारपीट की और उसे टेंपो के अंदर डाल दिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरा यह नहीं दिखाता कि टेंपो के अंदर क्या हुआ, यह छह मिनट तक चलता रहा। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में हथियार डाल दिया। एक चौकीदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जो उसे राजावाड़ी अस्पताल ले गए जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई।
चौहान की पहचान का पता लगाने के लिए अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे के अलावा छह से सात अन्य कैमरों की फुटेज खंगाली। उनके द्वारा अपराध स्थल को भी फिर से बनाया गया, जिसमें आरोपी को अपराध स्थल तक फुटपाथ पर चलने के लिए कहा गया, जिसका वीडियो फोरेंसिक साक्ष्य का गठन करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी के खून से लथपथ कपड़े भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चार्जशीट में हत्या के हथियार का जिक्र नहीं था।
चार्जशीट आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3 (1) डब्ल्यू और 3 (2) ए के तहत दायर की गई थी।
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