मुंबई में धारा 144 लागू, इन बातों कर रखे ध्यान

दिल्ली हिंसा को देखत हुए मुंबई के इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो इसलिए पुलिस ने मुंबई में एहतियात के तौर पर 9 मार्च तक के लिए धारा-144 लगा दी है।

मुंबई में धारा 144 लागू, इन बातों कर रखे ध्यान
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दिल्ली हिंसा (delhi riot)को देखत हुए मुंबई (mumbai) के इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो इसलिए पुलिस (mumbai police) ने मुंबई में एहतियात के तौर पर 9 मार्च तक के लिए धारा-144 लगा दी है। अब 9 मार्च तक मुंबई में धरना, रैली, या कहीं जमा होना या फिर किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जा सकती है हालांकि, इस दौरान विवाह समारोह, विवाह से संबंधित अन्य समारोह, कंपनियों की बैठकें, सहकारी समितियों की बैठक और क्लबों में कार्यक्रम करने की छूट रहेगी।

मुंबई पुलिस उपायुक्त (अभियान) के आदेश पर बीएमसी (BMC) के तहत आने वाले इलाकों में भी धारा-144 को लागू किया गया है। इस कानून में से व्यापरिक प्रतिष्ठान, सिनेमाघरों, थिएटरों और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, कारखानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को अलग रखा गया है।

आपको बता दें कि मुंबई में पिछले कुछ महीनों में सीएए कानून के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नागपाड़ा इलाके में तो पिछले एक महीने से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं, बिल्कुल दिल्ली के शाहीन बाग़ की तरह

लेकिन अभी हाल ही में हुए दिल्ली हिंसा को देखते हुए मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गयी है। पुलिस मुंबई के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। सार्वजानिक स्थानों पर सिविल ड्रेस में भी पुलिस तैनात किये गये हैं ताकि किसी भी संदिग्ध पर नजर रखी जा सके

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