गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नवलखा ने अग्रिम जमानत लेने के लिए 5 नवंबर को सत्र न्यायालय का रुख किया था

गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
SHARES

मंगलवार को सत्र अदालत ने एलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया।
नवलखा ने अग्रिम जमानत लेने के लिए 5 नवंबर को सत्र न्यायालय का रुख किया था। पुणे पुलिस के अनुसार, 31 दिसंबर, 2017 को यहां एलगार परिषद के सम्मेलन में दिए गए "भड़काऊ" भाषणों और "भड़काऊ" बयानों ने 1 जनवरी, 2018 को जिले के कोरेगाँव भीमा में जातिगत हिंसा भड़का दी।

नक्सलियों के साथ संबंध होने का आरोप
पुलिस ने आरोप लगाया कि कॉन्क्लेव माओवादियों द्वारा समर्थित था। आगे की जाँच के दौरान, इसने सुधा भारद्वाज और वरावर राव सहित दस वामपंथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उन पर नक्सलियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। नवलखा को आरोपी बनाया गया था लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।

गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले को खत्म करने की उनकी याचिका खारिज करने के बाद, नवलखा ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया और कहा कि वह स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं। नवलखा और अन्य आरोपी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले का सामना कर रहे हैं।

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें