मालेगांव ब्लास्ट मामला: संसद की कार्यवाही चलने तक साध्वी प्रज्ञा को पेशी से मिली छूट

मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा के अधिवनेश शुरु रहने तक कोर्ट में मौजूद रहने से मोहलत मांगी थी। शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है।

मालेगांव ब्लास्ट मामला: संसद की कार्यवाही चलने तक साध्वी प्रज्ञा को पेशी से मिली छूट
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मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा के अधिवनेश शुरु रहने तक कोर्ट में मौजूद रहने से मोहलत मांगी थी। शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। कोर्ट ने संसद की कार्यवाही चलने तक उन्हें अदालत में पेशी से छूट दे दी। 

क्या दी वजह?

सांसद होने के चलते मुझे सांसद के कामकाज के लिए रोज भागदौड़ करनी पड़ती है, जिसके चलते मुझे न्यायालय में उपस्थित रहने से छूट मिले। प्रज्ञा सिंह ने इस तरह की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने मान्य किया है। 

न्यायालय की नाराजी

इससे पहले प्रज्ञा समेत मालेगांव बाॅम्ब विस्फोट के सभी आरोपियों को हप्ते में एक बार कोर्ट में हाजिर हेने का आदेश दिया गया था। साथ ही आरोपी न्यायालय में हाजिर ना होने पर नाराजगी व्यक्त की थी। 

मालेगांव बाॅम्ब विस्फोट प्रकरण

29 सितंबर 2008 में मालेगांव धमाके में 7 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंपी थी। 24 अक्टूबर, 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 3 आरोपी फरार दिखाए गए थे। बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा को 9 साल कैद में रहने के बाद सशर्त जमानत दी गई थी।
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