मालेगांव बम विस्फोट के 4 आरोपियों को मिली जमानत

साल 2013 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद चारों आरोपियों ने 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि विशेष अदालत ने उस साल जून में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मालेगांव बम विस्फोट के 4 आरोपियों को मिली जमानत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है। आरोपियों का नाम मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और लोकेश शर्मा हैं। इन चारो को जस्टिस आईए महंती और जस्टिस एएम बदर की पीठ ने जमानत दी है।

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं को 50,000 रुपए की नकद जमानत पर रिहा किया जाएगा। ये लोग सुनवाई के दौरान प्रत्येक दिन विशेष अदालत में उपस्थित होंगे और सबूतों या गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।

साल 2013 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद चारों आरोपियों ने 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि विशेष अदालत ने उस साल जून में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीन साल पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लोकेश शर्मा और धन सिंह को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बरी कर दिया था। अब, इन्हें 2006 के विस्फोट को लेकर जमानत मिली है।

मालेगांव 2006 मामले में महाराष्ट्र एटीएस, सीबीआई और एनआईए ने जांच किया है। यह मामला फिलहाल एनआईए के पास है। आठ सितंबर, 2006 को नासिक के पास मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान के बाहर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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