एसटी महामंडल में फर्जी एक्सिडेंटल क्लेम बना कर दावा करने वाला एक वकील और डॉक्टर हुआ गिरफ्तार


एसटी महामंडल में फर्जी एक्सिडेंटल क्लेम बना कर दावा करने वाला एक वकील और डॉक्टर हुआ गिरफ्तार
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एसटी महामंडल ने करोड़ो के बोगस दावे दाखिल करने के मामले में एक वकील और एक डॉक्टर के विरोध में ठगी का मामला दर्ज किया है। वकील यू.आर विश्वकर्मा और डॉक्टर मिहिर अविनाश रनवरे दोनों मिल कर एसटी बस के घायल यात्रियों को पैसे का लालच देकर नकली कागजात बनाते और एसटी महामंडल में क्लेम करते। इसी तरह से इन्होने एसटी में 1 करोड़ 24 लाख रूपये की दावा किया था।

23 मार्च 2016 को शाहपुर-जुनावली जाने वाली एसटी बस मुरबीपाड़ा नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 30 यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद 27 घायल यात्रियों ने सड़क दुर्घटना न्याय प्राधिकरण के पास 1 करोड़ 16 लाख रूपये का नुकसान भरपाई की मांग की, जब एसटी महामंडल ने इसकी जांच की तो यह पाया कि ठाणे सिविल हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड और प्राइवेट डॉक्टर द्वारा दिया गया डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नकली हैं।यही नहीं इस मामले में यह भी सामने आया कि ठाणे सिविल हॉस्पिटल में किसी हादसे से जुड़े मरीज का ईलाज ही नहीं हुआ था।

12 सितंबर 2016 को घटित एक अन्य मामले में कुंदे-भिवंडी में हुए दुर्घटना में शामिल 8 यात्रियों ने एसटी के विरोध में 8 लाख रूपये का मुआवजा माँगा। लेकिन दाखिल किये गए दावे में जो कागजात सबमिट किये गये थे वो भी जांच में नकली पाए गए।

एसटी के मुख्य सुरक्षा दक्षता अधिकारी मनोज लोहिया ने कहा कि यह सभो दावे वकील यू.आर विश्वकर्मा द्वारा कराए गए थे और डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट डॉक्टर मिहिर अविनाश रनवरे ने दिया था। लोहिया ने आगे कहा किजांच में यह भी पता चला कि वकील विश्वकर्मा ने 70 से 80 हजार रूपये का लालच देकर जख्मी यात्रियों के हाथ के अंगूठा का निशान लेकर सभी लोगों का क्लेम पेपर बनवाता था।

लोहिया ने आगे कहा कि इस वकील की मदद डॉक्टर ने भी किया था इसीलिए हमने इन दोनों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है।

आपको बता दें कि एसटी महामंडल साल भर में दुर्घटनाग्रस्त यातिर्यों को लगभग 35 से 40 करोड़ रूपये का मुआवजा देता हैं, इन दोनों की भी यही चालाकी थी कि इसी के जरिये वे भी शोर्टकट में पैसा कम लेंगे।


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