तंबाखू-सिगरेट दुकानदारों पर सामत


तंबाखू-सिगरेट दुकानदारों पर सामत
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मुंबई- शैक्षणिक संस्थानों के पास 100 मीटर की दूरी के भीतर सिगरेट व तंबाखूजन्य पदार्थ बेचने वाले 64 दुकानदारों के खिलाफ मुंबई पुलिस की समाजसेवी शाखा द्वारा कार्रवाई की गई। समाजसेवी शाखा और जापू शाखा ने दक्षिण मुंबई के एम. आर. ए. मार्ग, आजाद मैदान, वरली, ना. म. जोशी मार्ग, ताड़देव, गांवदेवी, पायधुनी, जे. जे. मार्ग, डोंगरी और भायखला इलाके में विज्ञापन प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, सप्लाई और वितरण विनियमन अधिनियम 2003 की धारा 6(ब) 24 के तहत कार्रवाई की। बता दें कि शैक्षणिक संस्थाओं के पास 100 मीटर की दूरी के भीतर सिगरेट व तंबाखूजन्य पदार्थ बेचने पर सख्त प्रतिबंध है। बावजूद इसके इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

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