मछिंद्र चाटे को दो महीने की सजा


मछिंद्र चाटे को दो महीने की सजा
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चाटे कोचिंग क्लासेस के सर्वेसर्वा मछिंद्र चाटे द्वारा महाराष्ट्र के दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख पर 17 पहले किए गए विवादित टिप्पणी के मामले में चाटे को दो महीने की कारावास और पांच हजार रुपए का दंड सुनाया गया है। मुंबई महानगर दंडाधिकारी ने 17 साल पुराने इस मामले में चाटे को दोषी ठहराते हुए उन्हें यह सजा सुनाई।

नवंबर 2000 में तत्कालीन शिक्षण मंत्री अनिल देशमुख पर कार्रवाई करने की मांग दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से की थी, लेकिन चाटे की मांग पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर चाटे ने एक पत्रकार परिषद में विलासराव को "नपुंसक और रीढ़हीन" तक कह डाला था।
दरअसल 2000 में चाटे कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थी मदन नागरगोजे ने बारहवीं की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन विद्यार्थी का चाटे कोचिंग क्लासेस से किसी प्रकार का संबंध नहीं होने का दावा तत्कालीन शिक्षणमंत्री अनिल देशमुख ने किया था। इस मामले में सीआयडी जांच में नागरगोजे के चाटे कोचिंग क्लासेस का विद्यार्थी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद चाटे ने अनिल पर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसका फैसला 17 साल बाद कोर्ट ने सुनाया है।

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