विजय माल्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं , ED के खिलाफ अपील खारिज

माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

विजय माल्या को हाईकोर्ट से राहत नहीं , ED के खिलाफ अपील खारिज
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बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार होनेवाले भगौड़े विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिए शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था।

 2016 में ब्रिटेन भागा माल्या

आपको बता दे की माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मामले की जांच शुरू होने के बाद माल्या ब्रिटेन चला गया था। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन गया था और तभी से लंदन में रह रहा हैं। भारत सरकार ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई है।

र्देश ईडी ने अपने पहले के आवेदन में कहा था कि माल्या का शुरुआत से ही ऋण चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि उसके और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) के पास पर्याप्त संपत्तियां थीं जो ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त थीं, माल्या ने जानबूझकर ऐसा किया है।


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