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बड़े स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य

स्कूलों को 25 प्रतिशत आरक्षित सीट की जानकारी देना आवश्यक होता है , लेकिन कई स्कूल इसकी जानकारी नहीं देते है।

बड़े स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य
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राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने प्रमुख विद्यालयों के लिए एक अधिसूचना जारी कर ये आदेश दिया है की केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस अभियान के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण सिस्टम में सहभागी होना उनके लिए अनिवार्य है।

...नहीं तो रद्द हो जाएगी मान्यता ।

आरटीई यानी की शिक्षका के अधिकार के अनुसार गरीब और जरुरतमंद बच्चो के लिए अनुदानित और बिनाअनुदानित स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रहती है। और इस आरक्षण को लागू करने के लिए सारे स्कूल बाध्य है। सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में, जो विद्यालय 25 प्रतिशत की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र हैं, और इसका पालन नहीं कर रहे है, ऐसे स्कूलों के अनुमोदन के लिए तुरंत नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

आरक्षित सीटें का विवरण आवश्यक

दरअसल स्कूलों को 25 प्रतिशत आरक्षित सीट की जानकारी देना आवश्यक होता है , लेकिन कई स्कूल इसकी जानकारी नहीं देते है। जिसके कारण शिक्षा विभाग को कई शिकायतें मिली थी। तदनुसार, सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है।

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