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प्राध्यापकों के 2088 व प्राचार्यों के 370 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत

भर्ती चरणों में की जाएगी और इस संबंध में सरकार का निर्णय जल्द ही जारी किया जाएगा।

प्राध्यापकों के 2088 व प्राचार्यों के 370 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत
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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ( UDAY SAMANT ) ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशन में मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2088 सहायक प्राध्यापकों एवं 370 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री उदय सामंत  ने कहा की  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और वित्त विभाग स्वास्थ्य कारणों से लंबित भर्ती प्रक्रिया में ढील देने पर सहमत हो गए हैं। भर्ती चरणों में की जाएगी और इस संबंध में सरकार का निर्णय जल्द ही जारी किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं गैर शिक्षक के पदों में से कुल 4738 पदों को राज्य उच्च स्तरीय सचिवीय समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

जिसमें से अब तक 1674 पद भरे जा चुके हैं। कोविड-19 के प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने डेढ़ से दो साल के लिए भर्ती पर रोक लगा दी थी।अब तक 370 प्रधानाध्यापकों के 100% रिक्त पदों को भरने के लिए। 23 मार्च, 2021 के सरकारी संकल्प द्वारा अनुमोदित। भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है।

विभाग ने 1 अक्टूबर, 2020 को छात्रों की संख्या के आधार पर सहायक प्राध्यापकों के पदों को भरने का प्रस्ताव वित्त विभाग को सौंपा था। लेकिन 2088 पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में की जाएगी।

नॉन नेट/सेट शिक्षकों को पुरानी पेंशन

23 अक्टूबर 1992 3 अप्रैल, 2000 की अवधि के दौरान नियुक्त नॉन नेट/रोट शिक्षकों की सेवाएं बिना किसी रुकावट के सेवानिवृत्ति तक जारी रखी गई हैं। उन्हें एक नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना दी गई। इस अवधि में नियुक्त गैर नेट/सेट शिक्षकों को सेवानिवृति का लाभ नहीं मिला। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 29 अक्टूबर 2021 को इस अवधि के दौरान नियुक्त गैर नेट/सेट शिक्षकों को प्रचलित नीति के अनुसार उनकी मूल नियुक्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए पुराने सेवानिवृत्ति वेतन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था।

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