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लॉ के छात्रों को राहत, इस साल 60:40 परीक्षा नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को फटकार लगाते हुए कहा की उन्हे 60:40 के तहत परीक्षा लेने के पहले पूरी तैयारी करनी चाहिये।

लॉ के छात्रों को राहत, इस साल 60:40 परीक्षा नहीं
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल लॉ के छात्रों को राहत देते 60:40 के परीक्षा के पैटर्न को इस साल के लिए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को फटकार लगाते हुए कहा की उन्हे 60:40 के तहत परीक्षा लेने के पहले पूरी तैयारी करनी चाहिये। फिलहास कोर्ट का फैसला सिर्फ इस शैक्षणिक साल के लिए लागू होगा।

स्टुडेंट लॉ काऊन्सिल ने दायर की थी याचिका

अगस्त में मुंबई विश्वविद्यालय ने लॉ के छात्रों के लिए नए परीक्षा पैटर्न के लिए एक परिपत्र जारी किया। जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक आवंटित किए गए थे और शेष 40 आंतरिक परीक्षणों या परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे। स्टुंडट लॉ काऊन्सिल के अध्यक्ष सचिन पवार ने विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी थी।

19 अक्टूबर को कोर्ट ने लगाई फटकार

19 अक्टूबर को हुई इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 60:40 परीक्षा पैटर्न को लेकर फटकार भी लगाई थी। 29 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस साल के लिए 60:40 परीक्षा पैटर्न को रद्द कर दिया है।

स्टुडंट लॉ कॉंउसिल के अध्यक्ष एड. सचिन पवार ने मुंबई लाइव से बात करते हुए कहा की हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के 60:40 परीक्षा पैटर्न को इस साल के लिए रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉलेजों की मनमानी पर अब रोक लगेगी।


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