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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए COVID से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए

गाइडलाइंस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बूस्टर डोज पर जोर दिया गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए COVID से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए
(Representational Image)
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कोरोना के कारण लगभग दो सालों से पूरी तरह से बंद स्कूलों को 13 जून से एक बार फिर से खोला जा रहा है। सरकार ने मौजूदा समय में महाराष्ट्र (MAHARASHTRA CORONAVIRUS) में कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच  स्कूल,शिक्षको और स्टॉफ के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है।   गाइडलाइंस में टीचिंग के साथ-साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बूस्टर डोज पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, स्कूलों को 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करने का भी आदेश दिया है।  

शिक्षा विभाग ने जारी किया GR

स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के बारे में एक जीआर बनाया। इस जीआर में अलग अलग सावधानियों के बारे में भी बताया गया है।  इसके साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है की अगर कोई छात्र कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो स्कूल को क्या क्या कदम लेने होंगे।  

इस आदेश के अनुसार  अलग अलग  वार्डों में स्थानीय शिक्षा विभाग को यह देखना होगा कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो इसमे बूस्टर खुराक भी शामिल है।  टिको के लिए भी लोगों ने जनजागरुकता लाने के लिए कहा गया है।  इसके अतिरिक्त, स्कूलों को 12 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है।हालांकि दिशानिर्देशों में मास्क का कोई उल्लेख नहीं है। 

स्कूलों से माता-पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भी कहा गया है की अगर उनके बच्चों में कोरोना के कोई भी लक्षण पाए जाते है तो उन्हे स्कूल में नही भेजना चाहिए।  

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