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नवी मुंबई- महानगरपालिका ने साल 2023-24 के लिए अनधिकृत स्कूलों की लिस्ट जारी की

आरटीई अधिनियम 2009 की धारा-18 के तहत शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी नया विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है।

नवी मुंबई- महानगरपालिका ने साल 2023-24 के लिए अनधिकृत स्कूलों की लिस्ट जारी की
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नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय 31 मार्च, 2023 तक सरकार, नवी मुंबई नगर निगम की मंजूरी के बिना अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। अधिनियम 2009 की धारा -18 के तहत आरटीई के अनुसार बिना स्वीकृति के कोई भी नया विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है। नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित 5 स्कूल बिना स्वीकृति के चल रहे हैं। (Navi Mumbai NMMC releases list of unauthorised Schools for the year 2023 24) 

इस संबंध में, नवी मुंबई नगर निगम शिक्षा विभाग ने NMMC आयुक्त राजेश नार्वेकर द्वारा हस्ताक्षरित एक सार्वजनिक बयान प्रकाशित किया है और यह घोषणा की गई है कि स्कूल को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए।



नंबर
संस्था का नाम
स्कूल का नाम और पता
माध्यम
1

इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट, मुंबई

अल मोमिन स्कूल, आर्टिस्ट गांव, सेक्टर-8बी, सी.बी.डी. बेलापुर


अंग्रेजी
ग्लोबल एजुकेशन ट्रस्ट, अग्रीपाड़ा, मुंबई

इकरा इस्लामिक स्कूल और मकतब, सेक्टर-27, नेरुल

अंग्रेजी
3
अटपदी एजुकेशन सोसाइटी

ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल (सीबीएसई), सीवुड, सेक्टर -40, नेरुल


अंग्रेजी
4

ज्ञानदीप एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड, किशननगर नं 3, ठाणे


सरस्वती विद्यानिकेतन स्कूल, सेक्टर-5, घनसोली



अंग्रेजी

(क्षेत्राधिकार वाद याचिका संख्या 9166/2015)


5

एलिम फुल गॉस्पेल ट्रस्ट, ऐरोली


एलिम इंग्लिश स्कूल, अम्बेडकर नगर, रबाले


अंग्रेजी


संबंधित स्कूल प्रबंधक अपने स्कूल के विद्यार्थियों को नजदीकी एम.एन.पी. या माता-पिता को किसी अन्य मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में संपर्क कर आगे की शिक्षा के लिए उनका नामांकन कराएं और स्कूल को बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग के माध्यम से सूचित किया गया।

माता-पिता को अपने बच्चों को इन अनधिकृत स्कूलों में दोबारा प्रवेश नहीं देना चाहिए। जिन माता-पिता ने अपने बच्चे को इस अनधिकृत स्कूल में प्रवेश दिया है, उन्हें अपने बच्चे का प्रवेश रद्द कर देना चाहिए और निकटतम सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। शिक्षा विभाग के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

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