महाराष्ट्र में सेल्फ फाइनेंस विश्वविद्यालयों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की फीस में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने अब शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया है। ये समिति सेल्फ लाइनेंस्ड विश्वविद्यालयों द्वारा ली जानेवाली फिस का मुल्यांकन करेगी और फिर जरुरत के हिसाब से फिस को तय करेगी। हालांकि, कॉलेजों को फीस तय करने की स्वायत्तता जारी रहेगी।
जल्द ही जारी होगी अधिसूचना
शुल्क निर्धारण समिति में संबंधित विश्वविद्यालयों के एकेडमिक और प्रबंधन परिषद के सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व कुलपति, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सदस्य शामिल होंगे। कानून और न्यायपालिका विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद, राज्य उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग जल्द ही इन नियमों की अधिसूचना जारी करेगा।
राज्य शिक्षा मंत्री रवींद्र वायकर ने राज्य सरकार को निजी या स्व-वित्तविहीन विश्वविद्यालयों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम की फीस तय करने और विनियमित करने का प्रस्ताव दिया था। वायकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा कि इन संस्थानों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, इसलिए इनकी फिस को लेकर सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिये।