मुंबई – काम की जगह पर होने वाले यौन उत्पीडऩ के खिलाफ कानून और उसके के इस्तेमाल का प्रशिक्षण राज्य के प्रत्येक महाविद्यालय में दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 13 यूनिवर्सिटी के अंर्तगत आने वाले कॉलेजों को राज्य महिला आयोग ने अनिवार्य किया है। वहीं प्रशिक्षण की रिपोर्ट सभी कॉलेजों को मार्च के आखिर तक आयोग को सौंपनी होगी। यह जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने मुंबई लाइव को दी है।
कॉलेजों में शिकायत निवारण समिति के तीन सदस्य और प्राचार्य आयोग के कानून के जानकार व्यक्ति के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना आवाश्यक है। विजया रहाटकर का कहना है कि वर्किंग प्लेस पर बढ़ते लैंगिक अत्याचार के चलते यह कदम उठाया गया है।
विशाखा (कार्यस्थल) कानून, 2012 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में एक महिला कार्यस्थल पर किन स्थितियों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, यह स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं-