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सुभाष घई के स्कूल के जांच का आदेश


सुभाष घई के स्कूल के जांच का आदेश
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जाने-माने फिल्म निर्देशक सुभाष घई के विसलिंग वुड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक मामले में बोरीवली कोर्ट ने आरे पुलिस को जांच का आदेश दिया है।

इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 2014 में हमें एक शिकायत मिली की दिल्ली की रहने वाली नेहा रघुवंशी ने बीए का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करके विसलिंग वुड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। उन्होंने दिल्ली में आरटीआई से जानकारी ली तो पता चला कि उसका सर्टिफिकेट फर्जी है। उन्होंने इसकी प्रति विसलिंग वुड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को देकर जानकारी दी।

जहाँ से जबाब आया कि वे सर्टिफिकेट के अटेस्टेड कापी ही जमा करते है। शिकायतकर्ता ने आरे पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। लेकिन कोई जांच ना होने पर जुलाई 2014 में बोरीवली कोर्ट में सुभाष घई और उनके स्कूल के खिलाफ एक याचिका दायर की। इस सम्बन्ध में एडवोकेट क्षितिज मेहता ने बताया कि ३ जुलाई को कोर्ट ने सीआरपीसी 202 के तहत आरे पुलिस को जांच का आदेश दिया है। पुलिस जांच करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेगी।

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