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सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

हालांकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को स्वच्छ पेयजल मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा की सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सिनेमाघर (cinema halls multiplexes has Right to prohibit from carrying food and drink from outside says Supreme Court) बाहरी खाद्य सामग्री पर रोक लगा सकते हैं। हालांकी कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा की सिनेमाघरो को  स्वच्छ पेयजल मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का आदेश रद्द

न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को सिनेमा हॉल में अपने स्वयं के भोजन और पेय पदार्थों को ले जाने से ना रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक सिनेमा हॉल  ( OUTSIDE FOOD IN CINEMA HALL AND THEATRE) के मालिक को मूवी देखने जाने वालों को बाहर से मूवी हॉल में खाने-पीने की चीजें ले जाने से रोकने का अधिकार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने रेखांकित किया कि एक सिनेमा हॉल ऐसे हॉल के मालिक की निजी संपत्ति है और वह इस तरह के नियम और शर्तें रखने का हकदार है, जैसा कि वह उचित समझता है, बशर्ते कि वे जनता के विपरीत न हों। 

कोर्ट ने कहा, "सिनेमा हॉल के मालिक को भोजन और पेय पदार्थों के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार है,  जो उपलब्ध है उसका उपभोग करना पूरी तरह से फिल्म देखने वालों की पसंद पर है, दर्शक मनोरंजन के लिए हॉल में जाते हैं।"

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना पड़ता है और यह स्पष्ट रूप से थिएटर मालिक के व्यावसायिक निर्णय का मामला है।इसलिए, न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को सिनेमा हॉल में अपने स्वयं के भोजन और पेय पदार्थों को ले जाने से ना रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को आदेश दिया था।

न्यायालय थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था।

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