बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई में प्रतिबंधित प्लास्टिक(Plastic ban) के खिलाफ अभियान फिर से शुरू करने का फैसला किया है।BMC ने 1 जून को जारी एक नोटिस के माध्यम से जनता को सचेत किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सिंगल-यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी शामिल है।
अधिकारियों ने मुंबईकरों से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आग्रह किया है।हालांकि इस बार कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए बीएमसी रणनीति पर काम कर रही है। अधिकारियो ने बताया कि कुछ ही दिनों में वे रणनीति के साथ तैयार हो जाएंगे।
बीएमसी इस योजना को सख्ती से लागू करने के लिए वार्ड स्तर पर लगभग 300 अधिकारियों का एक दस्ता बनाया जाएगा, जो प्लास्टिक के उपयोग की जांच के लिए दुकानों, बाजारों आदि का दौरा करेंगे।
बीएमसी अधिकारी के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 9 के तहत, उल्लंघनकर्ताओं को पहले अपराध के लिए 5,000 रुपये, दूसरे के लिए 10,000 रुपये और उसके बाद के अपराध के लिए 25,000 रुपये तक का जुर्माना और/या तीन महीने के कारावास तक की सज़ा हो सकती है।
इस बीच, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, बिक्री, भंडारण, हैंडलिंग और उपयोग, महाराष्ट्र डिग्रेडेबल और नॉन-डिग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट, 2006 के तहत प्रतिबंधित है।
प्रतिबंधित प्लास्टिक में शामिल
प्लास्टिक बैग (हैंडल के साथ और बिना)
प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल या एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच आदि और एक बार उपयोग के बाद फेंक दिए जानेवाले प्लास्टिक के सामान
होटलों में खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं
कप/पाउच तरल पदार्थ को स्टोर करने के लिए उपयोग की जानेवाली प्लास्टिक
सभी प्रकार के भोजन, अनाज आदि के भंडारण और पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक रैप।
महाराष्ट्र सरकार ने जून 2018 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पहल के तहत, नागरिक दस्तों ने दुकानों का दौरा किया और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला था। इ
इस आभियान के दौरान 4.64 करोड़ का जुर्माना और 86,000 किलो प्लास्टिक जब्त किया।
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