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पुलिस की सख्ती का बाद हेलमेट की बढ़ी खरीददारी

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बाइक पर पिछे बैठनेवालो के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है

पुलिस की सख्ती का बाद हेलमेट की बढ़ी खरीददारी
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मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai traffic police)  ने 10 जून से यात्रियों (चालक और सह-यात्री) दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने 10 जून से दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय हेलमेट नहीं पहनने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है।

लेकिन अब पुलिस ने निकट भविष्य में दोपहिया वाहन खरीदने वालों को राहत देने का काम किया है। मुंबई परिवहन विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी कर कंपनी को दोपहिया वाहन खरीदते समय डीलर से हेलमेट खरीदने को कहा है।  कंपनियों के लिए दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है।

मुंबई परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन के चालक और पीछे की सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

साथ ही, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के तहत, दोपहिया वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को दोपहिया वाहन निर्माता के साथ एक हेलमेट देना आवश्यक है।  इसलिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अनुसार दोपहिया वाहन खरीदते समय दोपहिया वाहन खरीदने वालों को वाहन डीलरों से हेलमेट की मांग करनी चाहिए।

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