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डीजे बजाने पर 202 मंडलों पर पुलिस ने की कार्रवाई

ये मंडल ऊंचे आवाज में डीजे या फिर अन्य आवाज करने वाले सिस्टम बजा रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए गणेशोत्सव में डीजे और डॉल्बी सिस्टम जैसे साउंड पर रोक लगाई है।

डीजे बजाने पर 202 मंडलों पर पुलिस ने की कार्रवाई
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गणेशोत्सव में डीजे अथवा ऊँचे आवाज वाले सिस्टम प्रयोग करने के लिए मुंबई पुलिस ने 202 मंडलों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये मंडल ऊंचे आवाज में डीजे या फिर अन्य आवाज करने वाले सिस्टम बजा रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए गणेशोत्सव में डीजे और डॉल्बी सिस्टम जैसे साउंड पर रोक लगाई है।

हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन 

13 सितंबर से 23 सितंबर तक यानी दस दिनों के गणेशोत्सव में लगभग 202 मंडलों ने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाया और ध्वनि प्रदूषण किया। इन सभी मंडलों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।

क्यों लगी है रोक?

कई मंडल डीजे अथवा डॉल्बी सिस्टम को बेहद ही ऊंची आवाज में बजाते हैं जिससे ध्वनि का स्तर 100 डेसीबल पार कर जाता है जबकि मनुष्यों के लिए मात्र 60 से 70 डेसीबल ही आवाज सहनीय है। तेज आवाज में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है साथ ही यह मरीजों और बुजुर्गों के लिए काफी हानिकारक होता है इसीलिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी।

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