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गणेशोत्सव ,मुहर्रम और दहिहंडी पर इस साल कोई प्रतिबंध नहीं

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की

गणेशोत्सव ,मुहर्रम और दहिहंडी पर इस साल कोई प्रतिबंध नहीं
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सार्वजनिक गणेशोत्सव, मुहर्रम, दही हांडी के अवसर पर सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में कानून व्यवस्था एवं अन्य मामलों को लेकर बैठक की गयी। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित विभागों के सचिव भी मौजूद रहे।  इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ अहम घोषणाएं कीं।


इस वर्ष गणेशोत्सव, दही हांडी उत्साह के साथ मनाई जानी चाहिए।  ऐसा करते समय मंडलों को सामाजिक जागरूकता और सामाजिक एकता का पालन करना चहिए।

णेशोत्सव, दही हांडी, मोहर्रम के त्योहारों के दौरान राज्य में अच्छी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश।

गणेशोत्सव शुरू होने से पहले राज्य भर में सड़कों पर बने गड्ढों को भरा जाए।

गणेशोत्सव मंडलों के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है।  गारंटी पत्र भी नहीं लेने के निर्देश

गणेशोत्सव मंडलों को सिंगल विंडो योजना के माध्यम से सभी प्रकार की अनुमति मिलनी चाहिए।

गणेशोत्सव सामाजिक भावना से मनाया जाता है। नियमों का पालन करना चाहिए।  हालांकि, नियमों को अनुचित नहीं बनाया जाना चाहिए।

पूरे राज्य में उत्सव के लिए एक नियम होगा। उत्सव के लिए जिला प्रशासन नोडल अधिकारी नियुक्त करें।  गणेश मंडलों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखनी चाहिए।

मुंबई में सभी विसर्जन स्थलों और विसर्जन मार्गों पर बेस्ट द्वारा पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

 मूर्तियों की ऊंचाई पर प्रतिबंध हटा लिया गया है

 मूर्ति निर्माताओं के लिए मुंबई में मूर्तियों के लिए जगह तय की जाए।  मूर्तिपूजकों के लिए कुछ दमनकारी नियमों और शर्तों में ढील दी जानी चाहिए।

पीओपी की मूर्तियों के संबंध में एक तकनीकी समिति नियुक्त की जाएगी, जिसमें एमपीसीबी, एनआईआरआई, आईआईटी, एनसीएल आदि के विशेषज्ञ प्रतिनिधि होंगे।  यह कमेटी पर्यावरण के अनुकूल रास्ता अपनाएगी।

गणेशोत्सव कार्यकर्ताओं के लिए पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी।

 चैरिटी कमिश्नर के पास बोर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए।

यदि गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण और कुछ अन्य छोटे-मोटे अपराधों की सूचना मिली है तो पुलिस को उचित जांच कर उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए.

दही हांडी उत्सव में नाबालिग गोविंदा (14 वर्ष से कम) के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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