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ईद-ए-मिलाद के लिए जारी हुई नियमावली, प्रशासन की अपील- सादगी से मनाएं त्योंहार

राज्य सरकार ने मुसलमानों से इस साल ईद-ए-मिलाद (मिलादुन नबी) को सादगी से मनाने की अपील की है। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ईद-ए-मिलाद के लिए जारी हुई नियमावली, प्रशासन की अपील- सादगी से मनाएं त्योंहार
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कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से  ईद को मनाने के लिए नियम जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने मुसलमानों से इस साल ईद-ए-मिलाद (मिलादुन नबी) को सादगी से मनाने की अपील की है।  इस संबंध में प्रशासन की तरफ से दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि ईद-ए-मिलाद (मिलादुन नबी) को कोरोना स्थिति के कारण अन्य धार्मिक त्योहारों की तरह घर पर ही मनाया जाना चाहिए।  ईद के जुलूस की अनुमति नहीं है क्योंकि राज्य में सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है।  हालांकि प्रश्सान की तरफ से प्रतीकात्मक रूप से, मुंबई के खिलाफत हाउस में 10 लोगों के साथ एक ट्रक की अनुमति दी गयी है।  कार्यक्रम वाले स्थान पर
ऑनलाइन प्रसारण किए जाने को कहा गया है।  अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों पर लागू नियम समान रहेंगे। 

इस ईद-ए-मिलाद के मौके पर मुस्लिम मोहल्ले में कुछ स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद की याद में सबील यानी एक अस्थायी पानी का स्रोत स्थापित किया जाती है।  इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।  उस जगह पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही, उस स्थान पर सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्सान की तरफ से कहा गया है कि, किसी भी परिस्थिति में पांच से अधिक लोगों को एक साथ त्योहार मनाने के लिए नहीं आना चाहिए।  कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रक्तदान शिविरों, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोरोना की स्थिति को देखते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने अपने परिपत्र में यह भी कहा है कि यदि इसके बाद भी कोई नए नियम बनाए जाते हैं, तो उनका पालन करना होगा।  सरकार द्वारा जारी यह परिपत्र सरकार की वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है।

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