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मुंबई - गणेशोत्सव के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज का रास्ता साफ

ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

मुंबई -  गणेशोत्सव के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज का रास्ता साफ
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गणेशोत्सव के साथ ही धार्मिक जुलूसों, त्योहारों और अन्य समारोहों में लेजर बीम और तेज ध्वनि प्रणाली के इस्तेमाल पर आपत्ति जताने वाली जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया।मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने ध्वनि प्रदूषण विनियम, 2020 में ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। (The sound of DJ, loudspeakers will be heard in Ganeshotsav, High Courts refusal to block use of light laser beam, DJ system)

डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज का रास्ता साफ

इसने याचिकाकर्ताओं को उचित प्राधिकारी के पास अपील करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट के इस फैसले से गणेशोत्सव के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज का रास्ता साफ हो गया है। त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली लेजर किरणें खतरनाक होती हैं। इसके कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और डीजे सिस्टम और अन्य समान प्रणालियों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण के कारण कई लोगों को सुनने की समस्याएं पैदा हो गई हैं।

अखिल भारतीय उपभोक्ता पंचायत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि ध्वनि प्रदूषण के कारण आसपास की इमारतों में कंपन होता है। याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट द्वारा लाइट लेजर बीम, डीजे सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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