राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण, सेवाएँ और उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके लिए वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। हर आर्थिक स्तर के मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा सरकारी आदेश जारी कर यह घोषणा की है कि यह फैसला 15 अगस्त से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू कर दिया गया है। (Avail Free treatment in government hospitals no condition of annual income)
बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम दरें
राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में आने वाले अस्पताल रोगी शुल्क, जांच और विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम दरें लेते हैं। इसमें कुछ श्रेणियों जैसे सरकारी कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों और 20 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले मरीजों को विभिन्न शुल्कों पर छूट दी गई थी। लेकिन अब सभी वर्ग के मरीजों को मुफ्त जांच, सेवाएं और इलाज मिलेगा।
इस संबंध में 3 अगस्त को राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार (23 अगस्त) को ऐसा सरकारी आदेश जारी किया है। रक्त और रक्त घटक आपूर्ति के शुल्क को निःशुल्क सेवा से बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय रक्त नीति के अनुसार रक्त एवं रक्त घटकों की आपूर्ति हेतु लिये जाने वाले सेवा शुल्क के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।
शासन के इस आदेश के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे अस्पतालों में जांच, इलाज और सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश बोर्ड पर लगाए जाने चाहिए। निर्देश दिए गए हैं कि यदि यह पाया जाए कि निःशुल्क जांच, उपचार एवं सेवाओं के बाद मरीजों एवं जनता से गुमराह कर वसूली की जा रही है तो स्वास्थ्य सेवा आयुक्त संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित करें।
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