राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 17 दिनों के लिए घर पर बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले कोरोना वायरस के रोगियों को उनके घर में उचित सुविधाएं के साथ (24 घंटे की देखभाल करने वाला और एक अलग कमरा और शौचालय उपलबध हो ) अलगांव यानी की Quarantine में रखा जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ऐसे रोगियों को एक हलफनामा या स्व-घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है और अधिकारी यह तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए या उन्हें घर में ही अलग से एक कमरे में रखा जाए।
सभी अधिकारियों को आदेश
राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, जिला सर्जनों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक पत्र जारी किया था। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड -19 वाले रोगियों को लक्षणों के अनुसार, त्रि-स्तरीय उपचार प्रणाली में अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। हालांकि, कोरोना के मरीज़ जिनके हल्के लक्षण हैं या जिनमें लक्षण नहीं हैं, उनकी सहमति से घर अलगाव का विकल्प पेश किया जा सकता है।
घर में ही अलगांव
उच्च जोखिम या सकारात्मक रोगियों के करीबी संपर्कों को घर में ही अलगांव में रखा जा सकता है लेकिन ये तब ही होगा जब केवल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रमाणित किया है कि रोगी में हल्के या कोई लक्षण नहीं हैं। जो व्यक्ति होम संगरोध का विकल्प चुनते हैं, उनके पास घर में अलगाव की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी अलग से कमरा होना चाहिये । मरीज के पास घर पर दिन और रात की देखभाल करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। देखभाल करनेवाला और उपचार करने वाले हमेशा अस्पताल के बीच एक संचार प्रणाली (टेलीफोन, मोबाइल) से संपर्क में रहेंगे।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को स्व-घोषणा पत्र या एक हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता होती है, यह कहते हुए कि वह घर के अलगाव के लिए जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल या मानदंडों का पालन करेगा।
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